पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बलात्कार के दोषियों के लिए फांसी की सजा के विधेयक को मंजूरी दी
Tuesday, 03 Sep 2024 13:30 pm
The News Alert 24
कोलकाता – पश्चिम बंगाल विधानसभा ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दी, जिसमें बलात्कार के दोषियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। यह कदम राज्य सरकार द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर की गई एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
मुख्य बिंदु:
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विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ:
- इस विधेयक के तहत, गंभीर बलात्कार के मामलों में दोषी को मौत की सजा दी जा सकेगी। यह प्रावधान विशेष रूप से उन मामलों के लिए है जहां बलात्कार के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर होती है।
- विधेयक में यह भी कहा गया है कि अपराध की गंभीरता के आधार पर, आरोपी को फांसी की सजा देने के अलावा जीवन की सजा भी दी जा सकती है।
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विधेयक का उद्देश्य:
- पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि यह विधेयक महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और बलात्कार की घटनाओं को नियंत्रित करने में मदद करेगा।
- सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा का एहसास दिलाना और अपराधियों के खिलाफ कठोर दंड की व्यवस्था करना है।
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विरोध और समर्थन:
- इस विधेयक का समर्थन कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला संगठनों ने किया है, जिन्होंने इसे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक सकारात्मक कदम बताया है।
- हालांकि, कुछ आलोचकों का कहना है कि फांसी की सजा के बजाय जीवन की सजा और पुनर्वास पर ध्यान देना अधिक प्रभावी हो सकता है।
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विधानसभा में बहस:
- विधेयक पर चर्चा के दौरान, सदस्यों ने बलात्कार और यौन हिंसा के मामलों में तेजी से न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- विधेयक के पक्ष में तर्क करते हुए, सरकार ने कहा कि यह कदम एक मजबूत संदेश देगा और अपराधियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं से रोकने में मदद करेगा।
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आगे की प्रक्रिया:
- विधेयक को विधानसभा द्वारा मंजूरी देने के बाद, इसे राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। यदि राज्यपाल इसे मंजूर करते हैं, तो यह विधेयक कानून के रूप में लागू हो जाएगा।