SC ने NEET-UG में NTA की उलटफेर पर नाराजगी जताई- केंद्र को परीक्षा प्रक्रिया का पूर्ण पुनर्गठन करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा के मामले में NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) की लगातार उलटफेर पर नाराजगी जताते हुए केंद्र को परीक्षा प्रक्रिया के पूर्ण पुनर्गठन का आदेश दिया है। इस महत्वपूर्ण कानूनी और शैक्षिक विकास के बारे में जानें।

सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा की प्रक्रिया में NTA की ओर से की गई लगातार उलटफेर और अनियमितताओं पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि इन उलटफेरों ने परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता को प्रभावित किया है, जिससे छात्रों और उनके परिवारों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

NTA की उलटफेर और समस्याएँ

NEET-UG परीक्षा की प्रक्रिया में NTA द्वारा किए गए बदलाव और उलटफेर ने छात्रों के बीच भ्रम और असंतोष पैदा किया है। कई मामलों में परीक्षा की तिथियों और पैटर्न में अचानक बदलाव किए गए हैं, जिससे परीक्षा की तैयारी और परिणाम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

केंद्र को आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को देखते हुए केंद्र को NEET-UG परीक्षा प्रक्रिया के पूर्ण पुनर्गठन का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक ठोस और पारदर्शी प्रणाली की आवश्यकता है जो छात्रों के हित में हो और जो परीक्षा की निष्पक्षता को सुनिश्चित करे। इस आदेश के तहत, NTA को परीक्षा के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और सुधार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रतिक्रियाएँ और प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। यह आदेश NEET-UG परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार और छात्र हितों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा विशेषज्ञों ने इस आदेश का स्वागत किया है और इसे सकारात्मक दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना है।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा में NTA की लगातार उलटफेर और अनियमितताओं पर नाराजगी जताते हुए केंद्र को परीक्षा प्रक्रिया के पुनर्गठन का आदेश दिया है। यह आदेश शिक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।